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वेब एनसीआरआई
सूचना का अधिकार

डॉ. (प्रो.) के. सुधाकर, एम.एस.वी.,पीएच.डी.
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)
शकर भवन, भूतल,
फतेह मैदान रोड, हैदराबाद - 500 004, भारत
दूरभाष : 040-23212120, 23212813
फैक्स : 040 - 23212114
ई-मेल : ms@ncri.in

‘सूचना अधिकार अधिनियम, 2005’ का कार्यान्वयन
सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (22/2005) संसद द्वारा पारित तथा 15 जून, 2005 से अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को सूचना का अधिकार मिलता है जिससे की वें लोक प्राधिकारियों के पास सूचना है उसे जानने का एक रास्ता है जिससे कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्याचरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके।
हालांकि इस अधिनियम के कुछ प्रावधान इसके लागू होने के दिन (15 जून, 2005) से ही कारगर हुये है, बाकी प्रावधानों को कारगर होने में अधिनियम के लागू होने के दिन से लगभग 100 से 120 दिनों का समय लगेगा।
सूचना का अधिकर अधिनियम के तहत सूचना को सरलतम रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

सूचना कौन देता है ?
लोक सूचना अधिकारी (पी.आय.ओ.), जो सूचना आवेदनों को स्वीकार कर सूचना प्रदान करता है।

सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है ?
केन्द्रीय/लोक सूचना अधिकारी को एक लिखित आवेदन कर सूचना प्राप्त की जा सकती है।
आवेदक को सूचना प्राप्ति के कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आवेदक को संपर्क करने हेतु आवश्यक जानकारी के अलावा कोई व्यक्तिगत जानकारी देना आवश्यक नहीं है।
अन्य लोक प्राधिकरण अथवा उससे संबंधित प्राधिकरणों के कार्याचरण की जानकारी से संबंधित प्राधिकरणों को पाँच दिन के भीतर आवेदक को सूचित कर हस्तांतरित की जा सकती है।

सूचना प्राप्त करने की लागत ?

  • नकद, डीडी या बैंकर चैक के रूप में 10 रुपये का आवेदन शुल्क
  • प्रत्येक तैयार पृष्ठ या प्रति के लिए रु. 2 (ए4 या ए3 आकार)
  • बड़े आकार के कागज के संदर्भ में वास्तविक मूल्य
  • नमूने / मॉड्यूल की वास्तविक लागत

शुल्क के भुगतान से छूट

  • गरीबी रेखा के नीचे के लोगों से कोई शुल्क वसूला नहीं जायेगा।
  • आवेदक को गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • अगर लोक प्राधिकरण समय सीमा के पालन करने में विफल रहा तो कोई शुल्क नहीं लगेगा।

सूचना आपूर्ति की समय सीमा

  • शुल्क भुगतान के 30 दिनों के अंदर
  • सूचना प्रदान करना या आवेदन अस्वीकार करना
  • अगर किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना है तो उसे 48 घंटों के भीतर
  • उपरोक्त सूचना के तहत यदि कोई सूचना प्राप्त न हो तो आवेदन को अस्वीकार किया गया है ऐसा माना जाना चाहिये।

किस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं की जा सकती ?

  • जो भारत की सम्प्रभुता और अखंडता को प्रभावित करनेवाली
  • कानूनन निषिद्ध
  • जिससे विशेषाधिकार का उल्लंघन हो
  • व्यापार रहस्य, आई.पी.आर., इत्यादि
  • प्रत्ययी स्थिति में उपलब्ध सूचना
  • विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय जानकारी
  • ऐसी जानकारी जिससे किसी का जीवन खतरे में पड़े या शारीरिक हानि पहुँचे
  • जिससे जाँच प्रक्रिया में बाधा आये
  • मंत्रिमंडलीय दस्तावेज (परंतु निर्णयों को सार्वजनिक किया जाएगा)
  • जिस सूचना से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में अनुचित दखल हो
सूचना अधिकार के बारे में अधिक जानिये।