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वेब एनसीआरआई

परियोजना दिशानिर्देश

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एन.सी.आर.आइ.) का उद्देश्य ग्रामीण उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए ग्रामीण संस्थाओं को सहायता देना है। एन.सी.आर.आइ. की उद्देश्य और लक्ष्य विशिष्ट और गांधीवादी लोकाचार पर आधारित है। एन.सी.आर.आइ. अपने उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत देश भर के ग्रामीण संस्थाओं के अभिनव परियोजना प्रस्ताव  (कृपया नीचे दी गईं परियोजना प्रस्ताव की श्रेणियों को अवश्य देखें) सादर आमंत्रित करती है। 

प्रस्तावित परियोजना निम्न भांति होने चाहिएँ :

  • प्रस्तावित परियोजना एन.सी.आर.आइ. के उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षा-केन्द्रित होनी चाहिए। (जन जागरूकता कार्यक्रम शिक्षा कार्यक्रम की श्रेणी में नहीं आते हैं)
  • प्रस्तावित परियोजना पूर्ण रूप से ग्रामआधारित और परिणामोन्मुखी होनी चाहिए।
  • प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत दी गई समस्या क्षेत्र-विशिष्ट होने के साथ स्थानीय रूप से प्रासंगिक तथा उसके लिए प्रस्तावित समाधान एवं उस हेतु उपयुक्त कार्यान्वन प्रणाली स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होने चाहिए।
  • प्रस्तावित परियोजना अन्य सरकारी या गैर-सरकारी योजनाओं का दोहराव (Duplication) नहीं होना चाहिए।
  • प्रस्तावित परियोजना हेतु किया गया कोई भी अध्ययन या सर्वेक्षण का व्यय अनुदान का भाग नहीं होना चाहिए। सभी सर्वेक्षण/शोध और उसके परिणामों का आकलन परियोजना प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के पूर्व होना चाहिए। सर्वेक्षण प्रतिवेदन परियोजना प्रस्ताव का संलग्न होना चाहिए। 
  • परियोजना प्रस्ताव दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत होने चाहिएं जैसे कि लाभार्थी समूह और क्षेत्र, लाभार्थियों की संख्या और परिमाणक आधारित प्रभाव एवं परियोजना के परिणामों को प्राप्त करने की निर्धारित समयावधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। 

आवेदकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण अनुरोध हैं:

  • अनुदान सिर्फ कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए होगा और संबंधित प्रशासनिक व्यय के लिए नहीं दिया जाएगा।
  • जिन संस्थाओं को एन.सी.आर.आइ के द्वारा अनुदान दिया जाएगा उन्हें परियोजना के हर कार्यक्रम के लिए किये जा रहे प्रचार में यह दर्शाना होगा कि यह एन.सीआर.आइ. द्वारा प्रायोजित और निधिबध्द कार्यक्रम है।
  • क्षेत्र-आधारित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • योग्य आवेदक संस्थानों को एन.सी.आर.आइ. में एक पॉवर पॉइंट(powerpoint) प्रस्तुतिकरण करना होगा। इस प्रक्रिया के संबंध में निम्न नियमो को पालन करना अनिवार्य है-
    • प्रस्तुतिकरण करने वाले आवेदक को प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के संबंध में गहरी समझ,अनुभव और पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
    • प्रस्तुतिकरण करने वाले आवेदक आवेदनकारी संस्था का सभापति,अध्यक्ष या सचिव होना अनिवार्य है। किसी भी अन्य व्यक्ति को- संस्था से बाहर का प्रतिनिधि अथवा संस्था से जुड़े प्रतिनिधि को प्रस्तुतिकरण के लिए अनुमति नहीं होगी।
    • प्रस्तुतिकरण में भाग लेना स्वैच्छिक है।

सभी परियोजना प्रस्तावों के साथ संस्था द्वारा अनुदान के लिए दिये जा रहे प्रस्ताव के समान पूर्व में किये गये ऐसे किसी कार्य की मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। यह मूल्यांकन प्रतिवेदन एन.सी.आर.आइ. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने में सहायक हो सकता है।

कृपया ध्यान दें अपूर्ण या अस्पष्ट परियोजना प्रस्ताव स्वत: बिना कारण दिये अस्वीकृत होंगे और इस संबंध में संस्था का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा एवं इसके लिए कोई पत्राचार या किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं किया जाएगा। जिन संस्थाओं के प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाते हैं वे पुन: अन्य परियोजाना प्रस्ताव संस्था द्वारा अगामी निर्धारित तिथियों में प्रस्तुत कर सकते हैं।

परियोजना प्रस्तावों को जमा/दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त,2011 है।

 

projectguidelines

परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिशानिर्देश